यूपी शिक्षक भर्ती: इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे बैठक

18 अगस्त, 2024 09:22 पूर्वाह्न IST
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने राज्य सरकार को 69,000 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के लिए नई मेरिट सूची जारी करने का आदेश दिया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को इस मुद्दे पर अपनी सरकार की भावी कार्रवाई के बारे में चर्चा कर सकते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ का निर्देश 69,000 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के संबंध में तीन माह के भीतर नई चयन सूची तैयार करने का निर्देश दिया।

मामले से अवगत लोगों ने बताया कि राज्य सरकार हाई कोर्ट के आदेश और उसके नतीजों का अध्ययन कर रही है। यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए जाने की संभावना है कि हाई कोर्ट के आदेश के क्रियान्वयन से किसी को कोई नुकसान न हो।
राज्य सरकार के अधिकांश वरिष्ठ मंत्री और अधिकारी या तो अनुपलब्ध रहे या उन्होंने इस मुद्दे पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।
हालांकि, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना से जब उच्च न्यायालय के आदेश पर टिप्पणी करने के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा, “हम उच्च न्यायालय के आदेश का अध्ययन कर रहे हैं और राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि किसी के साथ अन्याय न हो।”
इस घटनाक्रम से अवगत अन्य लोगों ने पुष्टि की कि मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए रविवार को एक बैठक बुलाई है।
न्यायमूर्ति एआर मसूदी और न्यायमूर्ति बृज राज सिंह की इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने आदेश दिया है कि राज्य सरकार को 13 मार्च, 2023 के एकल न्यायाधीश पीठ के फैसले को चुनौती देने वाले उम्मीदवारों द्वारा मामले में दायर 91 विशेष अपीलों का निपटारा करते हुए एक नई सूची जारी करनी चाहिए।
ऐसा लगता है कि राज्य सरकार के पास ज़्यादा विकल्प नहीं हैं, जिसमें या तो हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देना या फिर उसे लागू करना शामिल है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के मुख्यमंत्री के कदम को विपक्ष के उन आरोपों की पृष्ठभूमि में देखा जा रहा है, जिनमें कहा गया है कि भाजपा आरक्षण विरोधी है। राज्य सरकार शायद ऐसा कोई संदेश नहीं देना चाहती, जिससे समाज का कोई भी वर्ग नाराज़ हो।
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