NEET रिजल्ट: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एनटीए को याचिकाकर्ता छात्र की मूल ओएमआर शीट पेश करने का आदेश दिया

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने बुधवार को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी से एक छात्रा के मूल रिकॉर्ड पेश करने को कहा, जिसने आरोप लगाया है कि उसे अभी तक उसका एडमिट कार्ड नहीं मिला है। एनईईटी परिणाम.

पीठ ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 18 जून तय की है।
न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की अवकाश पीठ ने छात्रा आयुषी पटेल द्वारा दायर रिट याचिका पर यह आदेश पारित किया।
पटेल ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि एनटीए ने उनका परिणाम घोषित नहीं किया और उनकी ओएमआर शीट फटी हुई पाई गई।
याचिकाकर्ता ने मांग की है कि उसकी ओएमआर शीट का मैन्युअली मूल्यांकन किया जाए। साथ ही उसने एनटीए के खिलाफ जांच की मांग की है और परीक्षा के लिए काउंसलिंग रोकने की मांग की है।
उसने दावा किया कि उसकी ओएमआर शीट सही सलामत है, लेकिन एनटीए ने उसे संदेश भेजा कि उसका परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसकी ओएमआर शीट फटी हुई है।
याचिका का विरोध करते हुए एनटीए ने याचिकाकर्ता की मूल ओएमआर शीट, स्कोरकार्ड और उपस्थिति शीट पेश की। उसने कहा कि यह समझना मुश्किल है कि इतना कुछ होने के बावजूद याचिकाकर्ता ई-मेल क्यों भेज रहा है।
सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि छात्रा की ओएमआर शीट पर आवेदन संख्या उसके द्वारा भेजे गए ई-मेल में दी गई संख्या से भिन्न थी और दोनों पक्षों को अगली सुनवाई पर मूल आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का आदेश दिया।
यह कहानी वायर एजेंसी फीड से प्रकाशित की गई है, इसमें पाठ में कोई बदलाव नहीं किया गया है। केवल शीर्षक बदला गया है।
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