NEET विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने NTA, केंद्र से कहा, अपनी ओर से किसी भी लापरवाही से सख्ती से निपटें, कोर्ट ने रद्द करने की याचिका पर नोटिस जारी किया | शिक्षा

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) और केंद्र से कहा कि वे नीट यूजी 2024 मुद्दे पर गौर करें और अगर उनकी ओर से कोई लापरवाही पाई जाती है तो उससे सख्ती से निपटें।

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की अवकाश पीठ ने की। अदालत अमूल्य विजय पिनापति के नेतृत्व में उम्मीदवारों के एक समूह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “अगर आपकी ओर से 0.01% भी लापरवाही हुई है, तो इससे पूरी तरह निपटा जाना चाहिए।” कोर्ट ने नीट-यूजी 2024 के परिणामों में विसंगतियों को चुनौती देने वाली और परीक्षा रद्द करने की मांग वाली दो अन्य याचिकाओं पर नोटिस जारी किया।
अदालत ने कहा कि जो व्यक्ति व्यवस्था से धोखाधड़ी करके (मेडिकल) पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त कर लेता है, वह समाज के लिए अधिक हानिकारक होगा। साथ ही अदालत ने केंद्र और एनटीए को याद दिलाया कि इस परीक्षा की तैयारी में बच्चों ने जो मेहनत की है, उसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।
अदालत ने नितिन विजय द्वारा ग्रेस अंक दिए जाने को चुनौती देने वाली एक अन्य याचिका पर भी नोटिस जारी किया और एनटीए को 8 जुलाई तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा।
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इस बीच, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को कहा कि अगर राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट), 2024 के आयोजन में अनियमितताओं में संलिप्त पाए गए तो सरकार राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) के पदाधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी।
उन्होंने कहा, “दो स्थानों पर अतिरिक्त गलतियां भी सामने आई हैं। मैं छात्रों और अभिभावकों दोनों को आश्वस्त करता हूं कि सरकार ने इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से लिया है। हम इसे तार्किक निष्कर्ष तक ले जाएंगे।”
4 जून, 2024 को घोषित किए गए NEET 2024 के परिणामों ने बड़े पैमाने पर हंगामा खड़ा कर दिया, जिसमें कई उम्मीदवारों और अभिभावकों ने जांच की मांग की और “पुनः परीक्षा” की मांग की, आरोप लगाया कि कुछ केंद्रों पर पेपर लीक हो गया था, जहां छात्रों को उच्च अंक मिले थे।
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(अब्राहम थॉमस के इनपुट सहित)
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