सुप्रीम कोर्ट ने NEET SS 2024 आयोजित न करने के फैसले के खिलाफ याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा
19 जुलाई, 2024 05:49 PM IST
याचिकाकर्ताओं ने कहा कि नीट-एसएस हर साल आयोजित किया जाना चाहिए, साथ ही कहा कि सुपर-स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए शीर्ष अदालत ने कार्यक्रम तय किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) के 2024 में नीट-सुपर स्पेशियलिटी परीक्षा आयोजित नहीं करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र और अन्य से जवाब मांगा।
राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा-सुपर स्पेशियलिटी (NEET-SS) एमडी, एमएस और डीएनबी जैसी स्नातकोत्तर डिग्री या सुपर-स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए समकक्ष योग्यता रखने वाले डॉक्टर दे सकते हैं।
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मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ को 13 अभ्यर्थियों की ओर से पेश एक वकील ने बताया कि एनएमसी ने इस वर्ष परीक्षा आयोजित नहीं करने का फैसला किया है।
समाचार रिपोर्टों के अनुसार, NEET-SS जनवरी 2025 में आयोजित होने की संभावना है।
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केंद्र, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी और एनएमसी को नोटिस जारी करते हुए पीठ ने याचिकाकर्ता राहुल बलवान और 12 अन्य को एनबीई (राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड) को याचिका में पक्ष बनाने की स्वतंत्रता दी और इस पर 26 जुलाई को सुनवाई तय की।
पहले के फैसले का हवाला देते हुए याचिकाकर्ताओं ने कहा कि नीट-एसएस हर साल आयोजित किया जाना चाहिए और इसके अलावा सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए शीर्ष अदालत द्वारा समय सारिणी पहले ही तय की जा चुकी है।
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वकील ने कहा कि इस वर्ष परीक्षा स्थगित करने का निर्णय स्पष्ट रूप से इस तथ्य से उपजा है कि कोविड-19 महामारी के कारण पहले मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश में देरी हुई थी।
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