नीतीश कुमार को झटका, पटना हाईकोर्ट ने नौकरियों और शिक्षा में बिहार सरकार के 65% आरक्षण के फैसले को रद्द किया
पटना उच्च न्यायालय ने गुरुवार को बिहार सरकार की उस अधिसूचना को खारिज कर दिया, जिसमें राज्य में सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोटा 50% से बढ़ाकर 65% करने का प्रावधान था। मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने नवंबर 2023 में नीतीश कुमार सरकार द्वारा लाए गए कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं के एक समूह पर यह आदेश पारित किया।
बिहार सरकार ने जारी किया था आदेश राजपत्र अधिसूचना दो आरक्षण विधेयकों – बिहार पदों और सेवाओं में रिक्तियों का आरक्षण (एससी, एसटी, ईबीसी और ओबीसी के लिए) संशोधन विधेयक और बिहार (शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में) आरक्षण संशोधन विधेयक, 2023 – के लिए मौजूदा 50% से 65% तक कोटा बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है। इसके साथ ही आर्थिक और कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) को 10% जोड़ने के बाद राज्य में कुल आरक्षण 75% तक पहुंच जाएगा।
राज्य में जाति सर्वेक्षण के निष्कर्षों के आधार पर, सरकार ने अनुसूचित जाति (एससी) के लिए कोटा बढ़ाकर 20%, अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए 2%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) के लिए 25% और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 18% कर दिया।
राजपत्र अधिसूचना में कहा गया है, “जाति आधारित सर्वेक्षण 2022-23 के दौरान एकत्र किए गए आंकड़ों के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बड़े हिस्से को बढ़ावा देने की आवश्यकता है ताकि वे अवसर और स्थिति में समानता के संविधान में निहित उद्देश्य को पूरा कर सकें।”
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि राज्य सरकार द्वारा आरक्षण में वृद्धि उसकी विधायी शक्तियों से परे है।
याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा, “संशोधन इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामले में पारित सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन है, जिसके तहत अधिकतम सीमा 50% निर्धारित की गई थी। कोटा वृद्धि भी प्रकृति में भेदभावपूर्ण थी और अनुच्छेद 14,15 और 16 द्वारा नागरिकों को गारंटीकृत समानता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है।”
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