आयकर रिटर्न: आईटीआर दाखिल करते समय गलत एचआरए आपको इतना महंगा पड़ सकता है

हाउस रेंट अलाउंस (HRA) नियोक्ताओं द्वारा वेतन से काटा जाता है और इसे आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करते समय फॉर्म 16 के भाग B में देखा जा सकता है। धारा 10 (13 A) के अनुसार, HRA छूट का दावा केवल तभी किया जा सकता है जब कोई किराए के घर में रहता हो। जो लोग गैर-वेतनभोगी व्यक्तियों की तरह HRA प्राप्त नहीं कर रहे हैं, वे धारा 80GG के तहत अपने किराये के खर्चों के लिए कटौती का दावा कर सकते हैं। जो करदाता अपने घर में रहते हैं, वे HRA छूट लाभ के लिए पात्र नहीं हैं।

HRA का सही तरीके से दावा करना कानूनी आवश्यकता है और वेतनभोगी करदाताओं के लिए यह एक मूल्यवान कर-बचत उपकरण भी है। यहाँ बताया गया है कि कर दाखिल करते समय HRA का दावा कैसे करें ताकि आप अपनी कर बचत को अधिकतम कर सकें:
झूठे HRA दावों के कारण जुर्माना लग सकता है। यदि आपने अपनी आय कम बताई है, तो कर का 50% जुर्माना लगाया जाता है। कर की राशि से 3 गुना तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
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